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कन्या सुमंगला योजना मे बड़ा फर्जीवाड़ा,4 लेखपाल हुए सस्पेंड मुकदमा भी हुआ दर्ज

कन्या सुमंगला योजना

सरकार द्वारा चलायी जा रही कन्या सुमंगला योजना मे बेटियो के लिए जन्म से ग्रेजुवेट तक 6 श्रेणियों मे अनुदान राशि दी जाती है। इसके लिए अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाते है। पात्र अभिभावकों को सरकार तय समय सीमा के अंतर्गत बैंक खाते मे सहायता राशि भेजती है।

लेकिन इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मे फर्जी दस्तावेजो के आधार पर आवेदन किये जा रहे है। इन आवेदनो मे आय प्रमाण पत्र मे फर्जी आय का प्रमाण लगाकर सरकार से गलत तरीके से पैसे लिए जा रहे है। इन आवेदनो मे लगाए गए फर्जी आय प्रमाण पत्र की जांच मे पोल खुल गयी है।

फिरोजाबाद जिले मे लेखपाल अरबाज खान ने अपनी जांच रिपोर्ट में 107 अपात्र आवेदकों को पात्र बना दिया। आवेदन पात्रो की जांच मे सदर तहसील के चार लेखपालों पर कार्यवाही की गयी है। जिसमे 107 अपात्र आवेदको को पात्र बनाने वाले लेखपाल अरबाज खान के विरुद्ध धोखा घड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया है।

इसी तरह के अन्य मामले में एसडीएम सदर ने विभागीय कार्यवाही करते हुए तहसील के तीन अन्य लेखपालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश जारी है। इन तीन लेखपालों ने भी आवेदनों की जांच में गड़बड़ी की थी जिस पर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने एसडीएम सदर को इन लेखपालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए थे।

एसडीएम सत्येंद्र सिंह का कहना है कि जिला अधिकारी के निर्देश पर अरबाज खान के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ तहसील के तीन अन्य लेखपाल पवन शर्मा , संजय यादव एवं आशीष पाराशर के आवेदनों की जांच में लापरवाही सामने आने पर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश जारी किया है।

राजस्व निरीक्षक कृष्ण कांत कठेरिया के द्वारा शहर के सैलई क्षेत्र में कार्यरत लेखपाल अरवाज खान के विरुद्ध तहरीर दी गई थी। जिस पर थाना दक्षिण में पुलिस ने लेखपाल के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 107 अपात्रों को लेखपाल अरबाज खान ने अपनी जांच रिपोर्ट में पात्र घोषित कर दिया है।

ये भी पढे ….कन्या सुमंगला योजना में अब लाभार्थियों को मिलेंगे 25 हजार

Aanganwadi Uttar Pradesh

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